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CHHATTISGARH | 12:00:00 AM
RAIPUR:
रायपुर । सरकार की कंपनी रायपुर सिटी बस लिमिटेड , आरसीबीएल की संपत्ति कुर्क करने के आदेश कमर्शियल कोर्ट ने दिए हैं। पिछले लंबे वक्त से चले आ रहे भुगतान से जुड़े एक मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया गया है।
कोर्ट ने यह भी कहा है कि रायपुर सिटी बस लिमिटेड के सभी खातों में जमा पैसों को फ्रीज कर कमर्शियल कोर्ट के खातों में जमा किया जाए। आरसीबीएल अर्थात रायपुर सिटी बस प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नगर निगम और रायपुर विकास प्राधिकरण के ज्वाइंट वेंचर के तहत इस उद्देश्य से गठित की गई थी कि रायपुर में सिटी बस का संचालन किया जाकर रायपुर वासियों को इस सुविधा का लाभ दिया जा सके। उक्त के टेंडर में विभिन्न कंपनी को सिटी बस संचालित करने का ठेका दिया गया था
कन्हैया ट्रांसपोर्ट को शहर में लगभग 38 सिटी बसों के संचालन का ठेका दिया गया था । जिसके भुगतान को लेकर यह सारा विवाद खड़ा हुआ है । सरकार द्वारा भुगतान न करने के कारण मामला ऑब्लिट्रेशन में चला गया और सरकार की कंपनी आरसीबीएल के विरुद्ध फैसला दिया गया। जिसके पश्चात सरकारी कंपनी आरसीबीएल ने कन्हैया ट्रांसपोर्ट के विरुद्ध कमर्शियल कोर्ट में अपील की कमर्शियल कोर्ट में भी फैसला सरकारी कंपनी के विरुद्ध गया और 2008 में बकाया राशि मय ब्याज अदा करने का आदेश पारित किया गया। जिसके पश्चात 5 करोड़ 94 लाख 5हजार 994 का कुल की दावा कन्हैया ट्रांसपोर्ट ने सरकार की उक्त कंपनी आरसीबी एल के विरुद्ध कमर्शियल कोर्ट में प्रस्तुत किया था। इसके पश्चात भी सरकारी कंपनी द्वारा 3 साल से भुगतान नहीं करने पर निष्पादन प्रकरण में न्यायालय ने कंपनी व चेयरमैन की कुर्सी, टेबल, एसी, फैन, कंप्यूटर, प्रिंटर आदी संपत्ति कुर्क करने व बैंक अकाउंट में जमा रकम फ्रीज कर न्यायालय में अंतरित करने के आदेश दिए हैं ।
सरकारी कंपनी के संपत्ति की कुर्की का आदेश सरकार की एक बड़ी नाकामी है जहां एक ओर सरकार ने रायपुर वासियों के लिए सिटी बस मुहैया करवाई वहीं उनके टेंडर संचालक को भुगतान न करना और न्यायालय में परास्त होने के बाद भी भुगतान में आनाकानी करना सरकार की विफलता को इंगित करता है।